रविवार, 19 फ़रवरी 2017

 गबन का ठोस प्रमाण होने पर भी कार्यवाही में हो रही हैं देरी।
आवश्यक वस्तु अधिनियम का किया उल्लघन।
बडी मात्रा में किया गबन।
प्रधानमंत्री की योजना को लगाया चुना।

                                                                                                                                                                                                                                               समेजा कोठी।(सतवीर सिह मेहरा/हरप्रीत सिह) रायसिहनगर तहसील की पंचायत 22 पीटीडी  के सरपंच व ग्रांम के उपभोक्ताओं ने दिनांक 9-01-2017  को उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर को शिकायती पत्र सौंफा था कि उचित मुल्य दुकानदार मैसर्स अपनी बचत घर योजना महिला सहकारी समिति 22 पीटीडी के संचालक श्रीमति संतोष कुमारी पत्नी कुलदीप कुमार द्वारा पोश मशीन के माध्यम से फर्जी ट्राजंक्शन कर राशन सामग्री का गबन किया हैं।इस सम्बंध में मौके पर ऊपभोक्ताओं के दस नाम राशन कार्ड सहित प्रस्तुत की गई थी जिनके नाम से फर्जी राशन उठाया गया था।शिकायत का प्रथम दृष्टता सत्यापन होने पर उक्त उचित मुल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र आगामी आदेशों तक निलम्बित कर दिया गया।
फिर की गई जांच-दिनांक 12-01-17 को जांच अधिकारी विनोद कुमार ने ऊचित मुल्य दुकानदार का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान सरपंच वार्ड पंच एंव कई ऊपभोक्ताओं की मौजुदगी में उक्त उचित मुल्य दुकानदार की राशन वितरण की जांच की गई।मौके पर उपभोक्ताओं से पुछताछ भी गई।जिसमें जांच के दौरान डिलर के प्रभाव में आकर 4 सदस्यों ने तो राशन प्राप्त करना स्वीकार लिया।
हजम किया राशन भी आया सामने-पुछताछ में सामने आया की ग्रामीण जगीन्द्र सिह पुत्र गुप्ता सिह ने जाहिर किया हैं की 22 पीटीडी निवासी उसके ससुर श्री जगराज सिह के नाम से इसी पंचायत का बीपीएल राशन कार्ड संख्या 006538700041 जारी हैं।जगराज की मृत्यु दिनांक 30-04-16 को हो चुकी हैं एंव परिवार में अन्य कोई सदस्य नही हैं परन्तु इसके बाबजुद डिलर ने राशन कार्ड पर फर्जी ट्राजंक्शन  कर चीनी,केरोसीन,गेहू खुर्द बूर्द किया हैं।
जांच में यह भी सामने आया की राशन डिलर ने पोश मशीन के माध्यम से बिना बायोमैट्रीक सत्यापन फर्जी ट्राजंक्शन कर एंव लेनदेन की रसीद नही देकर राशन सामग्री गबन की हैं।जांच में कुल 68 ऊपभोक्ताओं से पुछताछ की गई।
इतना गबन फिर भी कार्यवाही में देरी-जांच में अधिकारीयों ने स्पष्ट कर दिया की राशन डिलर ने अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2016 तक कुल 24.75 क्विंटल खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वितरण की जांच वाला गेंहू,348.150 लीटर अनुदानित केरोसीन व 149.100 किलो ग्राम चीनी खुर्द बुर्द की हैं।
राशन वितरण कानून का उल्लघन-
स्पष्ट हैं की डिलर संतोष कुमारी पत्नी कुलदीप शर्मा वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11 व 17( ग) एंवम केन्द्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 के क्लॉज 4(1) का स्पष्ट उल्लघंन किया हैं।
भ्रष्टाचार पर कार्यवाही में देरी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश-स्थानीय ग्रामीणों में डिलर पर कार्यवाही की लेटलतीफी को लेकर आक्रोश हैं।भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की मुहिम के अगुवाई करने वाली टीम लिडर सुखचैन सिह व जसविन्द्र सिह ने मामले को लेकर कमर कस ली हैं। यह युवा लोगों को जागृत कर कार्यवाही करवाने की कोशिश में जुट चुके हैं।





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