गुरुवार, 23 फ़रवरी 2017

आबकारी के नियमों को सरेआम ठेंगा

      सरेआम आबकारी नियमों को ठेंगा।

आज तक किसी अफसर ने नही जताई आपत्ति।                    सीमान्त रक्षक ने की पड़ताल।                                                                                                                                      समेजा कोठी।24 फरवरी(सतवीर सिह मेहरा/हरप्रीत सिह)राज्यस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शराब ठेके की स्टेट हाईवे से 100 मीटर की दुरी तय की थी ताकि वाहन चालक हाईवे पर शराब पी कर वाहन न चलाये।लेकिन अनूपगढ़ तहसील सलेमपुरा पंचायत का एक ठेका ऐसा भी हैं जो आबकारी के इन नियमों को ठेंगा दिखाने में लगा हैं।यह शराब ठेका कानून बनने से लेकर आज तक आबकारी के सर्किल ऑफिसरों की मेहरबानी के चलते स्टेट हाईवे के बिल्कुल ऊपर स्थित हैं।अब यह सरकारी की नाकामजाबी कहे या जंगल राज समझ से परे हैं।लेकिन बात साफ हैं की कोई भी नियमोॆ की अनदेखी कर स्टेट हाईवे पर ठेका संचालित करता हैं तो यह सरेआम आबकारी महकमें की मेहरबानी ही कही जा सकती हैं।बीते वर्ष सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाऐ भी यही आसपास ही घटी हैं। पर जंगल राज में किसी को मंगल राज की क्यों पड़े।

अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से ठेके की दुरी एक अप्रैल से 500 मीटर करने का फैसला सुनाया हैं और साथ ही स्टेट हाईवे से ठेके के बोर्ड आदि हटाने के भी आदेश लागू किये हैं।वर्तमान में सरेआम हाईवे बोर्ड व ठेके चलाये जा रहे हैं।पर सरकार को यह जरूर सोचना चाहिये की  सिस्टम में कहा गड़बड़ी हैं की सीएल कम्पोजिट दुकानदार नियमों की अनदेखी करने में जरा भी हिचकिचाते नही।

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